नोएडा, 12 मई। गौतमबुद्ध नगर में अब खाद्य पदार्थ से जुड़ा कोई भी व्यापार बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के नहीं चल सकेगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी फूड कारोबारियों को 31 मई तक लाइसेंस अथवा पंजीकरण कराने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद बिना अनुमति कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सहायक आयुक्त (खाद्य) सर्वेश मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर ऑन-द-स्पॉट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जा रही है।
जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जबकि इससे अधिक टर्नओवर वाले संस्थानों के लिए लाइसेंस जरूरी है। नोएडा में वर्तमान में 32,634 से अधिक फूड व्यवसायी पंजीकृत हैं, जिनमें ढाबा, ठेला, रेहड़ी, होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य निर्माण इकाइयाँ शामिल हैं।
अब तक 6016 फूड ऑपरेटरों को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और 17,000 से अधिक ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सर्वेश मिश्रा ने बताया कि 31 मई की समयसीमा के बाद बिना पंजीकरण या लाइसेंस कारोबार करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। 12 लाख से अधिक टर्नओवर पर बिना लाइसेंस कारोबार करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 12 लाख से कम टर्नओवर वाले बिना रजिस्ट्रेशन के व्यापारियों पर 2 लाख रुपये तक का दंड लगेगा।
प्रशासन ने सभी फूड कारोबारियों से अपील की है कि वे समय रहते पंजीकरण कराएं और कार्रवाई से बचें। यह अभियान आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।