Thursday, July 31, 2025 02:14:18 PM

सूरजपुर में सजा सुनाई गई
छात्रा से बैड टच और अपहरण की कोशिश — दोषी को 3 साल की सजा

ग्रेटर नोएडा की अदालत ने बिट्टू को 2017 के बैड टच और अपहरण के प्रयास के मामले में दोषी पाया और तीन साल की सजा सुनाई।

छात्रा से बैड टच और अपहरण की कोशिश — दोषी को 3 साल की सजा
जिला न्यायालय सूरजपुर | पाठकराज
पाठकराज

ग्रेटर नोएडा। बादलपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में एक छात्रा के साथ बैड टच और अपहरण के प्रयास के मामले में आखिरकार न्याय हुआ। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर जिला अदालत ने आरोपी बिट्टू को दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह घटना 2017 की है, जब स्कूल से घर लौट रही एक नाबालिग छात्रा को आरोपी बिट्टू ने रास्ते में रोक कर गलत तरीके से छूने (बैड टच) का प्रयास किया और उसे जबरन कहीं ले जाने की कोशिश की। छात्रा ने विरोध किया और आसपास के लोगों की मदद से मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची। परिजनों की शिकायत पर बादलपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

 

अदालत में सुनवाई:

 केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को अदालत में पेश किया, जिनमें पीड़िता, उसके परिजन, मेडिकल अधिकारी और जांच अधिकारी शामिल रहे। सभी गवाहों के बयानों और साक्ष्यों को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में दोषी माना। जिला जज ने अपने फैसले में कहा कि "नाबालिग बालिकाओं के खिलाफ इस प्रकार की घटनाएं न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती हैं, बल्कि समाज में भय का वातावरण भी पैदा करती हैं। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जरूरी है।" 


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