Monday, August 25, 2025 07:01:50 PM

सिपाही सौरभ हत्याकांड
नाहल गांव पुलिस हमला और सिपाही सौरभ की शहादत मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई

गाजियाबाद में हिस्ट्रीशीटर कादिर और उसके साथियों द्वारा पुलिस पर हमले के बाद 23 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

नाहल गांव पुलिस हमला और सिपाही सौरभ की शहादत मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई
फाइल फोटो | पाठकराज
पाठकराज

गाजियाबाद। 26 मई की रात हुई उस घटना ने पूरे पुलिस महकमे को झकझोर दिया था जब हिस्ट्रीशीटर कादिर और उसके साथियों ने नोएडा फेस-3 थाना पुलिस टीम पर हमला कर दिया और फायरिंग में सिपाही सौरभ की मौत हो गई। अब गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कादिर सहित 23 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही, आरोपियों की अवैध संपत्तियों की जांच भी शुरू कर दी गई है।


घटना की पृष्ठभूमि

गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में रहने वाला कादिर पुलिस रिकॉर्ड में एक कुख्यात अपराधी के रूप में दर्ज है। वह हत्या, लूट, डकैती और अवैध हथियार रखने जैसे कई मामलों में वांछित था।

26 मई की रात नोएडा फेस-3 थाना पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि कादिर अपने गांव में मौजूद है। इस पर टीम ने दबिश दी और उसे पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस उसे लेकर जाने लगी, गांव के अन्य लोगों ने पथराव कर दिया।

पथराव की आड़ में कादिर भागने में सफल हो गया। इसके बाद उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं।


शहीद सिपाही सौरभ

इस गोलीबारी में पुलिस सिपाही सौरभ को गोली लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सौरभ की शहादत ने पुलिस बल में गहरा आक्रोश भर दिया और पूरे प्रदेश में कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी।


पुलिस जांच और चार्जशीट

घटना के बाद गाजियाबाद पुलिस ने कड़ी जांच शुरू की। मसूरी थाना पुलिस ने इस मामले में 24 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने अपराधियों की गतिविधियों, हथियारों के स्रोत और फायरिंग की योजना से जुड़ी जानकारी भी एकत्र की।


गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

अब इस मामले में थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी कादिर समेत 23 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई यूपी गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत हुई है, जो अपराधियों की अवैध कमाई और संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करता है।


किन-किन पर हुई कार्रवाई?

गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए 23 आरोपियों में कादिर के अलावा अब्दुल सलाम, मुरसलीम, खालिक, मुसाहिद, नन्नू, दानिश, इमरान, महताब, अब्दुल रहमान, हसीन, जावेद, मुरसलीन, इनाम, महताब, जावेद, आबिद, आमिर, मेहराज, खुर्शेद, राहत, साजिद और कमरे आलम शामिल हैं।


अवैध संपत्ति पर पुलिस की नजर

गाजियाबाद पुलिस अब इन आरोपियों की अवैध संपत्तियों की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इन अपराधियों ने अवैध वसूली, हथियारों की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई है। पुलिस जल्द ही इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने और कुर्की की कार्रवाई कर सकती है।


पुलिस की सख्त रणनीति

प्रदेश पुलिस ने साफ किया है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उनके आर्थिक नेटवर्क को भी तोड़ा जाएगा ताकि अपराध से होने वाली कमाई पर रोक लग सके।


अपराध पर सख्त कानून

गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपियों को लंबे समय की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा उनकी संपत्ति जब्त कर नीलाम की जा सकती है। यह कानून उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष रूप से लागू किया गया है।


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