Saturday, June 07, 2025 09:11:13 PM

नोएडा में नए नियम
नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर भंडारा और छबील लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति, नियम तोड़ने पर कार्रवाई तय

नोएडा प्राधिकरण ने स्वच्छता और प्लास्टिक प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है।

नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर भंडारा और छबील लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति नियम तोड़ने पर कार्रवाई तय
नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश | पाठकराज
पाठकराज

नोएडा। नोएडा विकास प्राधिकरण ने सार्वजनिक स्थलों पर भंडारा, जलपान, प्याऊ जैसे आयोजनों को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब ऐसे किसी भी आयोजन से पहले प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्था या आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

सख्ती का कारण: स्वच्छता और प्लास्टिक प्रतिबंध

प्राधिकरण ने यह निर्णय शहर की स्वच्छता व्यवस्था और सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए लिया है। विभाग की ओर से साफ कहा गया है कि:

हर आयोजन स्थल पर डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा।

नोएडा क्षेत्र में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है। आयोजनों में इसका प्रयोग करना नियम विरुद्ध होगा।

 

अब अनुमति कहां से मिलेगी?

आयोजन की अनुमति के लिए अब सेक्टर-94 स्थित कमांड कंट्रोल सेंटर से संपर्क करना होगा। वहीं से आयोजकों को संबंधित मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले आयोजनों के लिए प्राधिकरण कार्यालय में ही आवेदन लिए जाते थे।

 

प्राधिकरण की अपील

नोएडा प्राधिकरण ने सामाजिक और धार्मिक संगठनों से अपील की है कि वे:

आयोजन से पहले अनुमति जरूर लें,

सफाई का विशेष ध्यान रखें,

प्लास्टिक और गंदगी फैलाने वाले सामान का उपयोग न करें।

 

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।



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