आरडब्लूए के प्रतिनिधि को नोटिस देते अधिकारी | पाठकराज
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का उल्लंघन करने पर सख्त रुख अपनाते हुए गृहलक्ष्मी सोसाइटी, सेक्टर पाई-2 पर 48,800 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सोसाइटी द्वारा कचरे के सही तरीके से प्रोसेसिंग न किए जाने के कारण की गई है।
क्या है मामला?
स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की गई निरीक्षण में यह पाया गया कि गृहलक्ष्मी सोसाइटी कूड़े के निस्तारण और प्रसंस्करण के नियमों का पालन नहीं कर रही थी।
स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक चेतराम सिंह ने बताया कि बल्क वेस्ट जेनरेटर होने के नाते सोसाइटी की जिम्मेदारी थी कि वह कचरे का पृथक्करण (segregation), संग्रहण और प्रसंस्करण (processing) खुद सुनिश्चित करे, लेकिन इसके कोई उचित इंतजाम नहीं पाए गए।
जुर्माना और निर्देश
प्राधिकरण ने सोसाइटी को तीन कार्य दिवसों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य नियमों की अनदेखी करने वाले अन्य बल्क वेस्ट जेनरेटरों को भी सख्त संदेश देना है।
ACEO श्रीलक्ष्मी वी.एस. का सख्त संदेश
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) श्रीलक्ष्मी वी.एस. ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, “स्वच्छता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बल्क वेस्ट जेनरेटरों को अपने-अपने परिसरों में कूड़े के उचित प्रबंधन की व्यवस्था करनी होगी।” उन्होंने सभी सोसाइटी, अपार्टमेंट और कमर्शियल संस्थानों से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का कड़ाई से पालन करने की अपील की।
शहर को स्वच्छ बनाने की पहल:
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण स्वच्छता को लेकर लगातार कड़े कदम उठा रहा है। हाल ही में कई अन्य सोसाइटियों को भी नोटिस दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सभी बल्क वेस्ट जेनरेटरों पर नियमित निगरानी की जा रही है।
क्या है बल्क वेस्ट जेनरेटर?
कोई भी ऐसा परिसर—जैसे हाउसिंग सोसाइटी, होटल, रेस्त्रां, मॉल या अस्पताल—जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करता है, उसे बल्क वेस्ट जेनरेटर माना जाता है और उसे खुद ही कचरे के पृथक्करण और निस्तारण की व्यवस्था करनी होती है।