जब्त किए गए बसों के साथ परिवहन विभाग की अधिकारी
पाठकराज
गौतमबुद्धनगर । उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त एवं जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर 15 से 17 मई 2025 तक जिले में अनाधिकृत रूप से संचालित और ओवरलोड बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा, सड़क नियमों का पालन, और बिना परमिट/ओवरलोड बसों पर रोक लगाना है।
पहले दिन 25 बसें सीज, प्रमुख मार्गों पर कार्रवाई
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडे ने बताया कि पहले दिन की कार्रवाई में कुल 25 बसें बंद की गईं— जिनमें 09 मोरना डिपो की और 16 अन्य निजी बसें शामिल हैं। ये सभी बसें बिना वैध परमिट संचालित हो रही थीं या क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जा रही थीं।
कार्रवाई यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, महामाया फ्लाईओवर, सेक्टर 37, परी चौक और अन्य प्रमुख मार्गों पर की गई, जहाँ अक्सर नियमों की अनदेखी देखने को मिलती है।
नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना परमिट, ओवरलोड, या यात्री सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही नियमित उल्लंघन पर परमिट रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
डॉ. पांडे ने कहा, "हमारी प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है। ओवरलोड और अनधिकृत बसें गंभीर खतरा हैं। जनता से अपील है कि केवल वैध परमिट वाली बसों से ही यात्रा करें।"
यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश
केवल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) या वैध परमिट वाली निजी बसों का उपयोग करें।
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सीटिंग क्षमता से अधिक सवारियों वाली बसों में यात्रा न करें।
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ड्राइवर की स्पीड, व्यवहार और सतर्कता पर नजर रखें।
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नशे या थकान की स्थिति में वाहन चलाने वाले चालकों की शिकायत करें।
नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।