Sunday, June 01, 2025 10:55:18 PM

उत्तर प्रदेश में नया परिवहन नियम
अब हर टैक्सी-ऑटो में ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर दिखाना अनिवार्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा के लिए ड्राइवर की पूरी जानकारी प्रदर्शित करने का सख्त नियम लागू किया है।

अब हर टैक्सी-ऑटो में ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर दिखाना अनिवार्य
टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा की प्रतीकात्मक तस्वीर | पाठकराज
पाठकराज

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं पर एक नया सख्त नियम लागू किया है। अब से हर सार्वजनिक परिवहन वाहन में ड्राइवर का पूरा नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से वाहन के अंदर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

यह नियम प्रदेश के सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि यदि कोई वाहन इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसे संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, नियमों की अनदेखी करने पर चालान और परमिट निरस्तीकरण जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस अहम फैसले के पीछे उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सक्रिय भूमिका रही है। आयोग की अध्यक्ष ने हाल ही में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर इस नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की थी। सरकार ने इस सिफारिश पर तुरंत अमल करते हुए यह कदम उठाया।

 

यात्रियों की सुरक्षा में आएगी पारदर्शिता

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह नियम महिलाओं को किसी भी असहज स्थिति में ड्राइवर की त्वरित पहचान और आवश्यकता पड़ने पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा देगा। इससे सार्वजनिक परिवहन में पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों, विशेषकर महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास मजबूत होगा।

 

 

क्या होगा ड्राइवर के लिए जरूरी?

  • गाड़ी में ड्राइवर का पूरा नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट और स्थायी रूप से प्रदर्शित करना होगा।
  • जानकारी ड्राइवर की सीट के पीछे या सामने यात्री के दृष्टिकोण में लगाई जानी चाहिए।
  • नियमों की अवहेलना पर चालान, परमिट रद्द होने तक की कार्रवाई संभव।

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