नोएडा। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत तय समय सीमा पूरी कर चुके पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को क्षेत्र के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में की जाएगी, जबकि अन्य एनसीआर जिलों में 1 अप्रैल 2026 से यह पूरी तरह लागू हो जाएगा।
किस वाहन पर लगेगा प्रतिबंध?
निगरानी के लिए लगेगा कैमरा सिस्टम
CAQM ने निर्देश दिए हैं कि सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जाएं। ये कैमरे नंबर प्लेट को स्कैन कर यह निर्धारित करेंगे कि वाहन प्रतिबंध के दायरे में आता है या नहीं। ऐसे वाहनों को स्वचालित प्रणाली के जरिए ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा।
कब कहां लागू होगा नियम?
क्षेत्र |
लागू होने की तिथि |
दिल्ली |
1 जुलाई 2025 |
गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद |
1 नवंबर 2025 |
अन्य एनसीआर जिले (हरियाणा, यूपी, राजस्थान) |
1 अप्रैल 2026 |
गैर-बीएस-6 कमर्शियल वाहनों पर भी रोक
दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से बीएस-6 मानक से नीचे के पंजीकृत बाहरी कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक वस्तुओं (खाद्य, दवाइयां) की आपूर्ति करने वाले वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक छूट मिलेगी, इसके बाद उन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।
कितने वाहन होंगे प्रभावित?
विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने वाहनों से नए वाहनों की तुलना में कई गुना अधिक प्रदूषण होता है। इसलिए यह निर्णय वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।