Tuesday, June 03, 2025 03:43:38 PM

नोएडा में विशेष परिवहन अभियान
बिना परमिट व्यवसायिक उपयोग में लगे निजी वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग का सख्त अभियान शुरू

नोएडा में 1 जून से 15 जून 2025 तक अवैध परिवहन और वाहन संचालन पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

बिना परमिट व्यवसायिक उपयोग में लगे निजी वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग का सख्त अभियान शुरू
बिना परमिट व्यवसायिक उपयोग में लगे निजी वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग का सख्त अभियान शुरू | पाठकराज
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नोएडा। सड़क सुरक्षा, राजस्व संरक्षण और अवैध वाहन संचालन पर रोक के लिए परिवहन विभाग गौतम बुद्ध नगर ने आज से विशेष अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 1 जून से 15 जून 2025 तक चलेगा और इसका नेतृत्व जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य बिना परमिट निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करना है, जिनमें स्कूल वैन, ओला-उबर टैक्सियां, जोमैटो जैसी फूड डिलीवरी सेवाओं में उपयोग होने वाली मोटरसाइकिलें और सरकारी-अर्धसरकारी विभागों में किराए पर चल रहे निजी वाहन शामिल हैं।

परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के पहले ही दिन बिना वैध परमिट के व्यावसायिक कार्य कर रहे 3 हल्के यात्री वाहनों, 3 मोटरसाइकिलों सहित 15 वाहनों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई बादलपुर, नॉलेज पार्क, सेक्टर 62, और परी चौक क्षेत्रों में की गई।

 

गठित की गई पांच प्रवर्तन टीमें

अभियान की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए पांच प्रवर्तन टीमें गठित की गई हैं, जिनका नेतृत्व निम्न अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है:

  1. डॉ. उदित नारायण पांडेय (एआरटीओ)
  2. अभिषेक कनौजिया (एआरटीओ)
  3. विपिन चौधरी (एआरटीओ)
  4. राजेश मोहन (पीटीओ)
  5. के.जी. संजय (पीटीओ)

ये टीमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों के दस्तावेजों की गहन जांच करेंगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करेंगी। अधिनियम के अनुसार, बिना रजिस्ट्रेशन वाहन पर ₹5000 और बिना परमिट व्यावसायिक उपयोग पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पांडेय ने कहा, “यह अभियान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध परिवहन पर नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है। आम नागरिकों से अनुरोध है कि वे बिना रजिस्ट्रेशन, बिना परमिट अथवा वैध प्रपत्रों के बिना वाहन संचालन से बचें। इससे न केवल वे कानूनी कार्रवाई से बच सकेंगे, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सहयोग कर सकेंगे।” इसके साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालयों से भी अनुरोध किया गया है कि वे किराये पर अनुबंधित वाहनों की जानकारी समय रहते परिवहन विभाग को उपलब्ध कराएं।


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