मऊ: विधायक अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण मामले में दो साल की सजा | पाठकराज
पाठकराज
मऊ। एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दो वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए यह निर्णय सुनाया।
यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान का है, जब अब्बास अंसारी ने एक जनसभा में अधिकारियों को "हिसाब-किताब करने और सबक सिखाने" की खुली धमकी दी थी। इस बयान के बाद उनके खिलाफ नफरत फैलाने, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, और शांति भंग करने की आशंका जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट का फैसला
एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के सभी तर्कों और साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया और उन्हें दो साल की कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, अदालत से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्हें तुरंत जेल भेजा जाएगा या जमानत मिलेगी।
राजनीतिक हलकों में हलचल
कोर्ट के इस फैसले के बाद क्षेत्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने इसे कानून के राज की जीत बताया, जबकि सुभासपा समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। इस सजा के चलते विधायक अब्बास अंसारी की विधायक पद की वैधता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।