Friday, June 13, 2025 08:53:17 PM

नोएडा में लिफ्ट पंजीकरण अभियान
पाठकराज की खबर का बड़ा असर: लिफ्ट अधिनियम के उल्लंघन पर डीएम ने लिया सख्त फैसला, अब अनिवार्य होगा पंजीकरण

नोएडा में लगभग 80,000 लिफ्टों में से केवल 3,500 का पंजीकरण हुआ। प्रशासन ने लिफ्ट पंजीकरण अभियान शुरू किया, जुर्माने की धमकी दी।

पाठकराज की खबर का बड़ा असर लिफ्ट अधिनियम के उल्लंघन पर डीएम ने लिया सख्त फैसला अब अनिवार्य होगा पंजीकरण
27 मई को प्रकाशित खबर | पाठकराज
पाठकराज

नोएडा। पाठकराज डिजिटल संस्करण की 27 मई 2025 को प्रकाशित विशेष रिपोर्ट का बड़ा असर सामने आया है। खबर में उजागर किया गया था कि जिले में बड़े पैमाने पर लिफ्ट अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है और हज़ारों की संख्या में लिफ्टें बिना पंजीकरण के संचालित की जा रही हैं। अब इस खबर को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।

 

डीएम ने की समीक्षा बैठक – कड़ा संदेश

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम-2024 के अनुपालन को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाइराइज सोसायटियों के AOA प्रतिनिधियों समेत अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति रही।

 

डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि:

“जिन सोसायटियों या भवन संचालकों ने अब तक लिफ्ट का पंजीकरण नहीं कराया है, उन पर जल्द ही जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।”

 

80 हजार में केवल 3500 लिफ्ट पंजीकृत!

जिले में लगभग 80,000 लिफ्टें संचालित हो रही हैं, जबकि लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद भी अब तक केवल करीब 3,500 लिफ्टों का ही पंजीकरण कराया गया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि लिफ्ट सुरक्षा नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिससे लाखों लोगों की जान खतरे में है।

 

अब होगा जुर्माना – कैटेगरी अनुसार तय होंगी दरें

बैठक में यह भी तय किया गया कि लिफ्ट पंजीकरण में देरी या उल्लंघन के मामलों में कैटेगरी के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। प्रत्येक बिल्डिंग, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मॉल और आवासीय सोसायटी को अब अपनी लिफ्टों का पंजीकरण जल्द से जल्द कराना अनिवार्य होगा।

 

पाठकराज की जिम्मेदार पत्रकारिता का प्रमाण

पाठकराज ने 27 मई को प्रकाशित अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में लिफ्ट पंजीकरण की लापरवाही और उसकी संभावित दुर्घटनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। खबर के प्रकाशित होते ही सिविल सोसायटी, उपभोक्ता संगठन और आम नागरिकों में इसे लेकर चर्चा शुरू हुई। प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई का फैसला लिया।

 

 

क्या करें लिफ्ट संचालक?

जल्द से जल्द लिफ्ट पंजीकरण के लिए BIS और जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।

AOA और बिल्डर मिलकर सभी लिफ्टों का पंजीकरण एवं निरीक्षण सुनिश्चित करें।

यदि पहले से पंजीकरण कराया है तो नवीनीकरण की स्थिति भी जांचें।

 

पाठकराज डिजिटल संस्करण अपने पाठकों से वादा करता है कि हम इसी तरह आपकी सुरक्षा, अधिकारों और जनहित के मुद्दों पर निर्भीक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते रहेंगे।

 


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