नोएडा (डिजिटल डेस्क) - नागरिक उड्डयन मंत्रालय, DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशानुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को ‘रेड जोन’ घोषित कर दिया गया है। अब एयरपोर्ट और इसके आसपास के क्षेत्र में ड्रोन या किसी भी प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) उड़ाना पूरी तरह मना है। यह कदम हवाई अड्डे की सुरक्षा, वायु निगरानी और क्षेत्रीय नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस तरह का प्रतिबंध एयरस्पेस में किसी भी संभावित खतरे को रोकने के मकसद से लगाया गया है। एयरपोर्ट क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह प्रतिबंध भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और यूएवी संचालन नियमों के तहत लागू किया गया है। बिना अनुमति के कोई भी UAV या ड्रोन उड़ाना कानूनन अपराध माना जाएगा।
एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए कहा कि जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में अब ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से वर्जित है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करें। यदि कोई व्यक्ति, संस्था या समूह इस निर्देश की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और एयरपोर्ट की सुरक्षा में सहयोग करें। यह प्रतिबंध न केवल यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि देश की संवेदनशील हवाई संरचना को सुरक्षित रखने की दिशा में एक अहम कदम है।