Monday, August 11, 2025 03:52:37 PM

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश - नोएडा में आवारा कुत्तों को समायोजित करने के लिए आश्रयस्थल बनाएं

नोएडा प्राधिकरण को आवारा कुत्तों को पकड़ने और सुरक्षित आश्रय में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश - नोएडा में आवारा कुत्तों को समायोजित करने के लिए आश्रयस्थल बनाएं
सड़कों पर रहता है ऐसा नजारा | पाठकराज
पाठकराज

नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन को आदेश जारी किया है कि शहर और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों को उठाने और सुरक्षित आश्रय स्थलों में रखने का व्यापक अभियान चलाएं। यह कदम मुख्य रूप से उन सेक्टरों में शुरू किया जाए जहां घनी आबादी है। कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश पारित करते हुए, कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन अधिकारियों द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस जेबी परदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि अभी के लिए  आवारा कुत्तों को समायोजित करने के लिए कुत्तों के आश्रयस्थल बनाए जाएं और वहां पर्याप्त कर्मचारियों को तैनात किया जाए ताकि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जा सके।

 

आवारा कुत्तों से शहरवासियों को हो रही थी परेशानी

यह कार्रवाई एक ऐसे समय में आई है जब पिछले कुछ महीनों में नोएडा के कई इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई थी, जिसके कारण लोगों की सुरक्षा खतरे में आ गई थी। जुलाई में सेक्टर 26 के आई केयर हॉस्पिटल के पास एक बुजुर्ग की आवारा कुत्तों के समूह से चोट लगने की घटना सामने आई थी, जिससे शहर में इस समस्या की गंभीरता उजागर हुई। इसके अलावा, सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में एक निजी न्यूज चैनल स्टूडियो के बाहर आवारा कुत्तों के कारण बच्चों और बुजुर्गों में दहशत का माहौल बन गया था। कई सोसायटी के निवासी भी आवारा कुत्तों के हमलों से परेशान होकर प्रशासन से शिकायत कर चुके थे।

 

सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अधिकारी तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करते हुए आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इस कार्रवाई में रुकावट डाली गई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार, कुत्तों को आश्रय स्थल पर ऐसा माहौल दिया जाएगा जहां उनकी देखभाल और चिकित्सा सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें पुनः सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा।

 

एक सप्ताह में शुरू करें हेल्पलाइन नंबर

कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर एक हेल्पलाइन बनाई जाए ताकि कुत्तों के काटने की सभी घटनाओं की तुरंत सूचना दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, "फिलहाल आप सभी नियमों को भूल जाइए। हमें सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रहें और उन्हें रेबीज का खतरा न हो।" 

 

जनता से सहयोग की अपील

प्राधिकरण ने नागरिकों से इस अभियान में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों को लेकर किसी भी प्रकार का प्रतिरोध न करें और यदि किसी ने ऐसी शिकायत दर्ज कराई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही प्रशासन ने शहरवासियों से आवारा कुत्तों को पालतू बनाने या उनके लिए जिम्मेदारी लेने का आग्रह भी किया है।

 

आने वाले दिनों में और सख्ती की संभावना

अधिकारियों ने कहा है कि यदि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पाए गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माने भी लगाए जाएंगे। भविष्य में इस मामले पर नियमित समीक्षा बैठकें होंगी और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।


सम्बन्धित सामग्री






हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें!

विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें