ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई: अवैध कॉलोनियों पर कसा शिकंजा, बैंकों को लोन रोकने के निर्देश
ग्रेटर नोएडा। तेजी से विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर लगाम कसने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाए हैं। प्राधिकरण ने सभी प्रमुख बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को पत्र भेजकर साफ निर्देश दिए हैं कि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित ऐसी कॉलोनियों में तब तक किसी भी तरह का होम लोन स्वीकृत न किया जाए, जब तक खरीदार प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्रस्तुत न कर दे।
भूमाफियाओं का नया हथकंडा
पिछले कुछ वर्षों में अधिसूचित क्षेत्र के गांवों के आसपास अवैध कॉलोनियों का विकास तेजी से बढ़ा है। कई बार भूमाफिया खरीदारों को भ्रमित करने के लिए बैंकों से लोन स्वीकृति का सहारा लेते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि उनकी खरीद वैध है। प्राधिकरण के इस कदम से अब ऐसी अवैध कॉलोनियों में लोन मिलना बंद होगा और खरीदार सतर्क रहेंगे।
एनपीसीएल और निबंधन विभाग पहले से अलर्ट
इससे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) को भी पत्र भेजकर अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन न देने के निर्देश दिए थे। साथ ही निबंधन विभाग को भी स्पष्ट कर दिया गया था कि कृषि भूमि पर आवासीय रजिस्ट्री न की जाए।
264 गांव अधिसूचित क्षेत्र में
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कुल 264 गांव आते हैं। मास्टर प्लान के तहत सेक्टरों का विकास केवल प्राधिकरण द्वारा ही किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में बिना स्वीकृति निर्माण गैरकानूनी है और इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
प्राधिकरण की अपील
प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या फ्लैट की खरीद से पहले मानचित्र और अनापत्ति प्रमाणपत्र की जांच जरूर करें, ताकि भविष्य में किसी कानूनी विवाद या परेशानी से बचा जा सके। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक (परियोजना) एके सिंह ने कहा कि "बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिसूचित क्षेत्र में लोन तभी स्वीकृत किया जाए, जब खरीदार प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट प्लान, मानचित्र और NOC प्रस्तुत करे। यह कदम भूमाफियाओं पर लगाम लगाने और आम नागरिकों को सतर्क करने में मदद करेगा।"