बिना लाइसेंस पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर का निर्माण, महोबा में बीआईएस की छापेमारी
महोबा। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की नोएडा शाखा द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महोबा जिले के गांधी नगर स्थित मेसर्स चंद्र ग्रामोद्योग संस्थान के परिसर में बिना वैध लाइसेंस के पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के उत्पादन व पैकेजिंग पर छापेमारी की गई। जांच में पाया गया कि फर्म ने आईएस 14543:2016 मानक (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर) के लिए बीआईएस का लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है, बावजूद इसके वह उत्पादन और बाजार में बिक्री कर रही थी।
रद्द लाइसेंस के बावजूद जारी था उत्पादन
बीआईएस अधिकारियों के अनुसार, संबंधित फर्म का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका था, फिर भी फर्म द्वारा 'Spa' ब्रांड नाम से पानी की बोतलों पर बीआईएस प्रमाणन संबंधी भ्रामक जानकारी अंकित की जा रही थी। यह न केवल उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी है, बल्कि बीआईएस अधिनियम 2016 का सीधा उल्लंघन भी है।
छापेमारी में जब्त हुआ सामग्री का ब्यौरा
कार्रवाई के दौरान बीआईएस टीम द्वारा मौके से बड़ी मात्रा में पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर जब्त किया गया:
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1 लीटर 'Spa' ब्रांड बोतलें – 1682
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500 मिली बोतलें – 530
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250 मिली बोतलें – 170
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कुल जब्त पानी की मात्रा – लगभग 2000 लीटर
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अनुमानित बाजार मूल्य – 40,000
बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत होगी कड़ी कार्रवाई
भारतीय मानक ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में बीआईएस अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों की रक्षा के लिए बीआईएस इस तरह की छापेमारी आगे भी जारी रखेगा।